किसान आंदोलन: टूल किट मामले में दो लोगों के खिलाफ जारी एलओसी रद्द

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ एलओसी को रद्द करते हुए कहा कि जांच लगभग चार साल से चल रही है और अभी तक उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय ने 2021 के किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज टूल किट मामले में दो लोगों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ एलओसी को रद्द करते हुए कहा कि जांच लगभग चार साल से चल रही है और अभी तक उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है।

न्यायालय ने कहा रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि याचिकाकर्ताओं ने कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए सहयोग नहीं किया या कोई प्रयास नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में एलओसी जारी करना जो फरार व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाही से बचने से रोकने के लिए एक असाधारण उपाय है, उन व्यक्तियों के खिलाफ उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने कहा, दोनों ने भागने या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। अदालत ने कहा, कृपानंद को कभी भी जांच के लिए बुलाया ही नहीं गया, मुलुक को 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी और जांच के लिए बुलाया गया। उनका कहना था कि दोनों ने चल रही जांच में पूरा सहयोग किया। प्रदर्शनों को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि 2021 के किसान विरोध के दौरान सोशल मीडिया पर कई टूलकिट दस्तावेज प्रसारित किए गए थे।

शराब कारोबारी समीर को विदेश यात्रा की अनुमति
हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अमित महाजन की बेंच ने महेंद्रू को बिजनेस के सिलसिले में 19-22 फरवरी तक दुबई जाने की अनुमति दे दी है। तब तक महेंद्रू के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस निलंबित रहेगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल के लिए महेंद्रू की जरूरत है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *