पंजाब सरकार ने यह कदम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत उठाया है। इससे कोर्ट के चक्कर लगाए बिना ही जरूरतमंद प्रेमी जोड़े समय पर सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
पंजाब सरकार ने भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों को राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब ऐसे जोड़े जिन्हें अपनी जान और आजादी को लेकर खतरा महसूस होता है, वे सीधे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। सहायता पाने के लिए ऐसे जोड़े पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकते हैं।
सरकार ने यह कदम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत उठाया है। इससे कोर्ट के चक्कर लगाए बिना ही जरूरतमंद प्रेमी जोड़े समय पर सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने जो एसओपी जारी की है, उसके मुताबिक अब राज्य के हर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी जो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) से नीचे के रैंक का नहीं होगा, उसे विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए नियुक्त जाएगा। किसी भी आवेदन पर अधिकतम तीन दिन में निर्णय लिया जाएगा। गंभीर खतरे की स्थिति में तुरंत अंतरिम सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
हर जिले में बनेगा 24 घंटे हेल्प डेस्क
प्रदेश के सभी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (सीपी/एसएसपी) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों में 24 घंटे चलने वाला एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करें, जहां ऐसे मामलों की शिकायतें सुनी जा सकें। सहायता पाने के लिए ऐसे जोड़े पंजाब पुलिस की 24 घंटे हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकते हैं। एसओपी के तहत खतरे के मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था और राज्य व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
अपील का विकल्प भी मौजूद
अगर किसी कारण सुरक्षा का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है, तो जोड़े तीन दिन में अपील कर सकते हैं। यह अपील सात दिन के भीतर निपटाई जाएगी। इसके अलावा हर जिले के सीपी व एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे एसओपी के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए हर तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित कर रिपोर्ट देंगे।